विषय : हरियाणा राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को ₹6,00,000 से बढ़ाकर ₹8,00,000 किए जाने के संबंध में।
महोदय/महोदया,
मुझे इस विभाग के निर्देश संख्या 22/12/2019-IGS-III दिनांक 25.02.2019 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत हरियाणा राज्य में सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उस समय EWS श्रेणी के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा ₹6.00 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी।
इस विषय पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया है और अब भारत सरकार की नीति के अनुरूप EWS के लिए पारिवारिक आय सीमा को ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹8.00 लाख प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देशों की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए ताकि इनका अक्षरशः एवं भावना के अनुरूप पालन सुनिश्चित किया जा सके।