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*🔺 कांकेर /पखांजूर की खबर*
*🟥 पखांजूर के चर्चित हथियारबंद डकैती मामले में बड़ा फैसला, 8 दोषियों को उम्रकैद*
*🛑 ग्राम बड़े कापसी में वर्ष 2022 में हुए चर्चित हथियारबंद डकैती मामले में विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में दोषसिद्ध सभी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत अभियोजन पैरवी के चलते मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया।*
*🟥 हथियार के दम पर घर में घुसकर की थी डकैती*
*🛑 घटना 2 सितंबर 2022 की रात करीब 2 से 2:30 बजे ग्राम बड़े कापसी स्थित शासकीय आवास क्रमांक एफडीएच-87 में हुई थी। हथियारबंद और नकाबपोश आरोपियों ने डिप्टी रेंजर भारत राम सलाम के घर में जबरन प्रवेश किया। आरोपियों ने फरियादी और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखी करीब 11 लाख रुपये की नकदी, 4 सोने की चूड़ियां और 4 मोबाइल फोन लूट लिए थे।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 113/2022 के तहत धारा 450, 120(बी), 395 एवं 506(बी) भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।*
*🟥 72 घंटे में पुलिस ने दबोचे सभी आरोपी*
*🛑घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी रवि कुजूर और थाना प्रभारी मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।*
*🛑पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की पहचान की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप घटना के महज तीन दिन के भीतर 9 सितंबर 2022 को सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटे गए सामान की शत-प्रतिशत बरामदगी भी सुनिश्चित की।*
*🟥32 गवाह और 149 दस्तावेजी साक्ष्य बने मजबूत आधार*
*🛑मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 32 गवाहों के बयान और 149 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा लूटे गए सामान की बरामदगी और पहचान संबंधी साक्ष्य, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्य भी पेश किए गए।*
*🛑प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने सभी 8 आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया।*
*🟥 8 दोषियों को उम्रकैद*
*🛑विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर ने विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 57/2022 में 25 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।*
- धारा 450 भादवि: 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
- धारा 120(बी) सहपठित धारा 395 भादवि: आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
- धारा 395 भादवि: आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
- धारा 506(बी) भादवि: 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।
*🟥 ये 8 आरोपी हुए दोषसिद्ध*
*🛑कालू उर्फ अनादि हलदर, प्रभास महलदार, सुचेन कुमार निषाद, मनोज ढीमर, नारायण दास, समीर बैरागी, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम और राकेश पासेट को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया।*
*🟥पुलिस टीम की रही अहम भूमिका पूरे मामले के सफल*
*🛑 अनुसंधान और आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक सत्यम साहू, एएसआई चेतन साहू, एएसआई भगवान ठाकुर, आरक्षक 1143 जोसेफ बड़ा, आरक्षक 795 साजन सलाम सहित साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*
*🛑पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी, लूटे गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी और साक्ष्य आधारित विवेचना को इस मामले में दोषसिद्धि का प्रमुख आधार माना जा रहा है।*