उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 (अधिसूचना संख्या: 688/33-1-2026, दिनांक 07 सितम्बर, 2026) के आधार पर भर्ती के माध्यम (Mode of Recruitment) और अर्हता (Qualification) से संबंधित प्रमुख संशोधनों का विवरण निम्नलिखित है:
1. भर्ती का माध्यम / स्रोत (Mode of Recruitment)
पूर्व नियमावली (1989) की तुलना में भर्ती की व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है:
पूर्व व्यवस्था (नियम-5): पद पर भर्ती शत-प्रतिशत केवल मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों में से पदोन्नति (Promotion) द्वारा की जाती थी।
नवीन संशोधित व्यवस्था (नियम-5): अब भर्ती को दो बराबर भागों (50:50) में विभाजित कर दिया गया है:
50% पद सीधी भर्ती (Direct Recruitment) द्वारा: यह चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से किया जाएगा।
50% पद पदोन्नति (Promotion) द्वारा: मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ग्राम पंचायत अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (1 जनवरी) को कम से कम 08 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया (नियम-15): सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर सीधी भर्ती "उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015" (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
आयु सीमा (नियम-10): सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष (विज्ञापन वर्ष की 1 जुलाई को) निर्धारित की गई है (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट देय होगी)। पूर्व में यह सीमा 21 से 30 वर्ष थी।
2. शैक्षणिक अर्हता (Qualification)
संशोधन नियमावली में स्थिति: इस जारी अधिसूचना/संशोधन नियमावली (द्वितीय संशोधन, 2026) में शैक्षणिक अर्हता से संबंधित नियम (मूल नियमावली के नियम-8) में कोई नया संशोधन या परिवर्तन अधिसूचित नहीं किया गया है।
लागू व्यवस्था: चूंकि सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से समूह 'ग' की नियमावली के अंतर्गत संचालित होगी, अतः सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता मूल सेवा नियमावली तथा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले भर्ती विज्ञापन के प्राविधानों के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।
अन्य महत्वपूर्ण संबंधित बिंदु
चयन संस्था / आयोग: 'आयोग' की परिभाषा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्थान पर 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' (UPSSSC) को प्रतिस्थापित किया गया है।
भर्ती वर्ष: भर्ती वर्ष की गणना अब 1 जुलाई के स्थान पर 1 जनवरी से प्रारंभ मानी जाएगी।
संयुक्त चयन सूची (नियम-17): जिस वर्ष सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों से नियुक्तियां होंगी, उसमें तैयार होने वाली संयुक्त सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थी का होगा।
#decodeexam #UPSSSCADO2026
