अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें
अनुच्छेद 217(1) [नियुक्ति एवं पदावधि]: भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से (तथा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से) राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति; पद धारण की अवधि 62 वर्ष की आयु तक होगी।
अनुच्छेद 217(1) के परंतुक [पदमुक्ति/त्याग]:
(क) न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा।
(ख) अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से (संसद द्वारा समर्थित समावेदन ) राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।
(ग) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने या अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित (transfer) होने पर पद रिक्त माना जाएगा।
अनुच्छेद 217(2) [अर्हताएं]: भारत का नागरिक हो, तथा (क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या (ख) कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
अनुच्छेद 217 (नियुक्ति व पद की शर्तें): मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, अर्हताएं, 62 वर्ष की पदावधि तथा पदमुक्ति के नियम।
अनुच्छेद 218 (उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का लागू होना): उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 के खंड 4 व 5) का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होना।
अनुच्छेद 219 (शपथा या प्रतिज्ञान): पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप अनुसार शपथ लेना।
अनुच्छेद 220 (विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन): स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत/विधि-व्यवसाय करने पर रोक।
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अनुच्छेद 221 (वेतन और भत्ते): न्यायाधीशों को संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन अधिकार; पद पर रहते हुए इनमें अलाभकारी परिवर्तन न किया जाना।
अनुच्छेद 222 (न्यायाधीशों का अंतरण): राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण (Transfer) तथा प्रतिकरात्मक भत्ता (Compensatory allowance) का उपबंध।
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8September 1, 2026 3.2K 25